भारतीय सविंधान की 12 अनुसूचियाँ का ब्योरा /12 Schedules of Indian Constitution)
भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इस खंड में हम Schedules of Indian Constitution, GK (General Knowledge ) in Hindi भारतीय संविधान की उन 12 अनुसूचियों का विवरण देंगे जिन्हें भारतीय संविधान ने अंकित किया गया है।

भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियाँ
भारतीय संविधान की पहली अनुसूची (First Schedule of Indian Constitution)
भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची (Second Schedule of Indian Constitution)
भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची (Third Schedule of Indian Constitution)
भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची (Fourth Schedule of Indian Constitution)
भारतीय संविधान की पाँचवीं अनुसूची ( Fifth Schedule of Indian Constitution)
भारतीय संविधान की छठी अनुसूची (Sixth Schedule of Indian Constitution)
केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने लोकसभा को सूचित किया है कि "वर्तमान में, असम के छठी अनुसूची क्षेत्रों में पंचायत प्रणाली को लागू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है"। इस संबंध में प्रयास- संविधान (125वां संशोधन) विधेयक, 2019 प्रावधान दिए गए हैं कि :-
इस सम्बन्धी 6 फरवरी, 2019 को राज्यसभा में पेश किया गया, बिल निर्वाचित ग्राम नगरपालिका परिषदों का प्रावधान करता है। विधेयक जो अभी भी सक्रिय है, का प्रस्ताव है कि राज्य चुनाव आयोग स्वायत्त परिषदों, गांव और नगरपालिका परिषदों के चुनाव कराएंगे।
भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची (Seventh Schedule of Indian Constitution)
भारत की इस अनुसूची में भारतीय संघ और राज्य के बीच शक्तियों का प्रिथीकरण किया गया है। इसमें तीन अनुसूचियां हैं।- संघ सूची
- राज्य सूची
- समवर्ती सूची संघ सूची में केंद्र सरकार का काम दिए गए विषय पर कानून बनाना होता है।
- राज्य सूची में राज्य सरकार दिए गए विषय पर कानून बनाती है। आगर मामला राष्ट्रहित का हो तो केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है।
- समवर्ती सूची में राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही कानून बनाते हैं पर अगर दिया हुआ विषय दोनों का एक जैसा हो तो राज्य सरकार का कानून खत्म माना जाता है।
जरूरी नोट - याद रहे समवर्ती सूची का प्रावधान जम्मू -कश्मीर के लिए नहीं है।
भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची (Eighth Schedule of Indian Constitution)
हालांकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि आठवीं सूची में शामिल करने के लिए किसी भी भाषा पर विचार करने के लिए कोई निर्धारित मानदंड नहीं है।
भारतीय संविधान की नौवीं अनुसूची (Ninth Schedule of Indian Constitution)
भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची (Tenth Schedule of Indian Constitution)
भारत के संविधान का दसवां अनुबंध एक ऐसा अनुबंध है जो परित्याग के खिलाफ कानून की बात करता है। और कार्यालय के आकर्षण या भौतिक लाभ या अन्य समान विचारों के कारण होने वाले राजनीतिक दोषों को रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है। दलबदल के खिलाफ कानून 1985 में संसद द्वारा पारित किया गया था और 2002 में मजबूत किया गया था। भारत के संविधान का 10 वां अनुबंध, जिसे 'दलबदल के खिलाफ कानून' के रूप में जाना जाता है, को संविधान के 52 वें संशोधन (1985) द्वारा डाला गया था।
इसे परिभाषित किया गया है, "किसी कार्यालय या संघ को छोड़कर, अक्सर एक विपक्षी समूह में शामिल होने के लिए।" मरुस्थलीकरण विरोधी कानून यह सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया था कि पार्टी का कोई सदस्य पार्टी के जनादेश का उल्लंघन न करे और यदि वह ऐसा करता है, तो वह सदन में अपनी सदस्यता खो देगा। यह कानून संसद और राज्य विधानसभाओं दोनों पर लागू होता है। एंटी-ड्रिफ्ट कानून का उद्देश्य किसी भी व्यक्तिगत कारण से deputies को राजनीतिक दलों को बदलने से रोकना है।
भारतीय संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची (Eleventh Schedule of Indian Constitution)
ग्याहरवीं अनुसूची भारत के 75 वे संशोधन के तहत जोड़ी गई है जो 1993 में हुआ था।। इसमें इसमें पंचायती राज के कार्यों का उल्लेख है जिसमें पंचयतों को 29 विषय दिए गए हैं।
ये 29 विषय जोड़े गए थे पंचायतों के साथ :-
1. कृषि विस्तार सहित कृषि
2. भूमि सुधार, भूमि सुधारों का कार्यान्वयन, भूमि चकबंदी और मृदा संरक्षण।
3. पशुपालन, डेयरी और मुर्गी पालन
4. मत्स्य उद्योग
5. लघु सिंचाई, जल प्रबंधन और वाटरशेड विकास
6. सामाजिक वानिकी और कृषि वानिकी
7. लघु उद्योग जिनमें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग शामिल है
8. लघु वनोपज
9. पीने के लिए सुरक्षित पानी
10. खादी, ग्राम और कुटीर उद्योग
11. ग्रामीण आवास
12. ईंधन और चारा
13. बिजली के वितरण सहित ग्रामीण विद्युतीकरण
14. सड़क, पुलिया, पुल, घाट, जलमार्ग और संचार के अन्य साधन
15. प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों सहित शिक्षा
16. ऊर्जा के गैर-पारंपरिक स्रोत
17. तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा
18. वयस्क और अनौपचारिक शिक्षा
19. सार्वजनिक वितरण प्रणाली
20. सामुदायिक संपत्ति का रखरखाव
21. विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कमजोर वर्गों का कल्याण
22. विकलांग और मानसिक रूप से मंद लोगों के कल्याण सहित सामाजिक कल्याण
23. परिवार कल्याण
24. महिला एवं बाल विकास
25. बाजार और मेले
26. अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और औषधालयों सहित स्वास्थ्य और स्वच्छता
27. सांस्कृतिक गतिविधियां
28. पुस्तकालय
29. गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम
भारतीय संविधान की बारहवीं अनुसूची (Twelfth Schedule of Indian Constitution)