Article 11th of the Indian Constitution : भारतीय संविधान का अनुच्छेद -11

What is Article 11th of the Indian Constitution : भारतीय संविधान का अनुच्छेद -11

Citizenship regulations in the Indian Parliament are outlined in Article 11. This provision empowers the Parliament to enact laws about the acquisition and termination of citizenship, as well as any other matters concerning citizenship.

The constitutional provisions governing citizenship in India can be found in Articles 5 to 11, which are part of the Constitution.

The Citizenship Act of 1955 serves as the primary legislation governing citizenship in the country. Over the years, this Act has been amended by subsequent legislation such as the Citizenship (Amendment) Act of 1986, the Citizenship (Amendment) Act of 1992, the Citizenship (Amendment) Act of 2003, and the Citizenship (Amendment) Act of 2005.

In India, the concept of nationality largely follows the principle of jus sanguinis, which grants citizenship based on the right of blood ties, rather than jus soli, which grants citizenship based on birth within the territory.

भारतीय संविधान का अनुच्छेद -11 | नागरिकता से जुड़ा हुआ :

भारतीय संविधान का अनुच्छेद-11 नागरिकता के मुद्दे से संबंधित है। यह अनुच्छेद नागरिकता प्राप्ति, नागरिकता की नागरिकों को प्राप्ति, और नागरिकता की छीनी जाने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से व्याख्यान करता है। इस अनुच्छेद में विशेष दिशानिर्देश दिए गए हैं जो नागरिकता की प्राप्ति और छीनी जाने के कारणों को निर्धारित करते हैं।

अनुच्छेद-11 के तहत, नागरिकता की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित ढांचे के तहत निर्धारित शर्तों को पूरा करना आवश्यक होता है:

  • व्यक्ति को भारत में जन्मा होना चाहिए, या
  • व्यक्ति का जन्म भारतीय माता पिता के द्वारा हुआ होना चाहिए, या
  • व्यक्ति ने भारतीय नागरिकता के लिए पहले से आवेदन किया होना चाहिए, और नियमों के अनुसार परीक्षण पास करना चाहिए।

अनुच्छेद-11 में यह भी उल्लेख किया गया है कि नागरिकता की छीनी जा सकती है यदि नागरिकता प्राप्ति के लिए उपरोक्त शर्तों को पूरा नहीं किया गया हो, या यदि किसी व्यक्ति ने देश के राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक हितों को ध्वस्त करने के लिए देश के खिलाफ कोई कार्रवाई की हो। नागरिकता छीनी जाने की प्रक्रिया भी संविधान के अन्य धाराओं और कानूनों के अनुसार पूरी की जाती है।

इस प्रकार, अनुच्छेद-11 भारतीय संविधान में नागरिकता से जुड़े मुद्दों को विस्तार से व्याख्यान करता है और नागरिकता की प्राप्ति और छीनी जाने की प्रक्रिया को निर्धारित करता है।


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