Article 9th of the Indian Constitution Regarding Citizenship | भारतीय सविंधान का अनुच्छेद - 9
What is Article 9 of the Indian Constitution :
Article 9 of the Indian Constitution addresses the issue of citizenship about acquiring citizenship in a foreign country. It states that individuals who voluntarily acquire citizenship of a foreign State shall not be considered citizens of India. In other words, Article 9 ensures that no person can be deemed a citizen of India under Article 5, nor be considered a citizen by Article by6 or Article 8 if they have willingly obtained citizenship in another country.
भारतीय सविंधान का अनुच्छेद - 9
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 9, "नागरिकता", नागरिकता के अधिकार और कर्तव्यों को संबोधित करता है। यह अनुच्छेद नागरिकता की परिभाषा, नागरिकता प्राप्ति, नागरिकता खोने, और नागरिकता संबंधी अन्य मुद्दों को विस्तार से व्याख्या करता है। यहां अनुच्छेद 9 का अधिकारिक अनुवाद दिया गया है:
1. कोई व्यक्ति नागरिकता के अधिकार के लिए इस संविधान के तहत अपना अधिकार प्राप्त करेगा, जो कि उसे उपलब्ध और उपयुक्त होगा, तथा नागरिकता प्राप्ति और खोने के मामलों में उसे सुरक्षा प्रदान करेगा।
2. नागरिकता का आदान-प्रदान, नागरिकता के अधिकार और कर्तव्यों के मुद्दों को विधान द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।
3. भारतीय संविधान के तहत नागरिकता प्राप्त करने या नागरिकता खोने के मामलों के लिए बनाए गए नियमों और विधियों को नियंत्रित करने एवं संचालित करने का अधिकार एक विशेषाधिकारिक अधिकारी को होगा।
4. किसी व्यक्ति की जन्मजात नागरिकता संबंधी किसी विधान, नियम या कानून को नागरिकता प्राप्त करने या नागरिकता खोने के मामले में निर्णय देने का अधिकार नहीं होगा।
5. कोई व्यक्ति नागरिकता प्राप्त करने या नागरिकता खोने के मामले में निर्णय देने वाले अधिकारी द्वारा दी गई निर्णय के खिलाफ अपील कर सकता है, और इसके लिए उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है।
6. यदि किसी व्यक्ति के नागरिकता के मामले में संदेह हो या विवाद हो तो उसे नागरिकता प्राप्त करने या नागरिकता खोने के मामले में निर्णय देने वाले अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सुनवाई कराई जाएगी।
7. कोई व्यक्ति जो भारतीय संविधान के तहत नागरिकता प्राप्त करने के अधिकार से वंचित रह जाए, उसे विशेष आदान-प्रदान की जाएगी, जिससे उसे उच्चतम न्यायालय में अपील करने का अधिकार प्राप्त होगा।
8. इस अनुच्छेद में उल्लिखित अधिकार और कर्तव्यों का उपयोग, उन्हें प्रदान करने और विवादों का निराकरण करने के लिए संबंधित नियमों और विधियों के अनुसार होगा।
9. यह था भारतीय संविधान का अनुच्छेद 9, जो नागरिकता के अधिकार और कर्तव्यों को संबोधित करता है।
टिप्पणियाँ