Article 8th of Indian Constitution | भारतीय सविंधान का अनुच्छेद - 8
Article 8th of The Constitution of India 1949 :
Regardless of any provisions in Article 5, individuals who, either directly or through their parents or grandparents, have ancestral ties to India as defined in the original enactment of the Government of India Act, 1935, and are currently living in a foreign country as defined under the same Act, shall be considered citizens of India.
This citizenship status can be obtained by registering with the diplomatic or consular representative of India in the respective country where the individual is residing, upon submission of an application in the prescribed form and manner as determined by either the Government of the Dominion of India or the Government of India. Such registration can take place before or after the commencement of this Constitution.
भारतीय सविंधान का अनुच्छेद - 8 :
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 8 में नागरिकता के विषय पर प्रावधान है। इस अनुच्छेद में नागरिकता की प्राप्ति और नागरिकों के अधिकारों का विवरण दिया गया है। निम्नलिखित हैं अनुच्छेद 8 के मुख्य प्रमुख बिंदुः
नागरिकता की प्राप्ति: इस अनुच्छेद के तहत, नागरिकता की प्राप्ति के लिए विभिन्न मान्यताओं और प्रक्रियाओं का वर्णन किया गया है। इसमें जन्म, निवास, रिहायशी, विवाह, नागरिकता लेने की आवेदन आदि के माध्यम से नागरिकता प्राप्ति के विवरण शामिल हैं।
नागरिकों के अधिकार: इस अनुच्छेद में नागरिकों के अधिकारों का विवरण दिया गया है। यहां तक कि नागरिकों को स्वतंत्रता, जीवन की सुरक्षा, स्वतंत्र विचार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता, सामान्य न्याय और अधिकारिक सुरक्षा जैसे अधिकार प्राप्त होते हैं।
नागरिकता के नियम: इस अनुच्छेद में नागरिकता के लिए निर्धारित नियमों का वर्णन किया गया है। इन नियमों में नागरिकता के लिए योग्यता, नागरिकता छोड़ने और त्याग करने के प्रावधान, द्विधा और तत्कालिक नागरिकता के प्राप्ति से संबंधित मामले शामिल हैं।
देशांतर: इस अनुच्छेद में नागरिकता से संबंधित देशांतर (अपनी नागरिकता छोड़ने और दूसरी देश की नागरिकता प्राप्त करने) के मामले का विवरण दिया गया है।
यह अनुच्छेद नागरिकता और नागरिकों के अधिकारों को संबंधित करके एक समग्र रूप से व्यवस्थित करने का प्रयास करता है और नागरिकों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जागरूक करता है।
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