4th Article of Indian Constitution | अनुच्छेद -4
Article fourth of the Indian Constitution: GK Pustak
The provision states that any law mentioned in Article 2 or Article 3 must include appropriate provisions to amend the First Schedule and the Fourth Schedule. These amendments are necessary to give effect to the provisions of the law. Additionally, the law may also include supplementary, incidental, and consequential provisions as deemed necessary by the Parliament.
This particular Article allows for consequential changes in the First Schedule, which pertains to the names of the states in the Union of India, and the Fourth Schedule, which determines the number of seats allocated in the Rajya Sabha (the upper house of Parliament) for each state. It is important to note that the Constitution does not consider any such law that modifies existing states or establishes a new state as an amendment.
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 4 राष्ट्रीय ध्वज के बारे में है। यह अनुच्छेद राष्ट्रीय ध्वज के आदान-प्रदान, उपयोग, और संरक्षण से संबंधित नियमों को स्थापित करता है।
यहां अनुच्छेद 4 का मूल पाठ दिया जा रहा है (हिंदी में)।
भारतीय संविधान अनुच्छेद -4:
अनुच्छेद 4:
"ध्वज"
(1) भारतीय ध्वज भारतीय वाणीज्यिक निशान, जो रणवीर और भगवान द्वारा रखा जाएगा, के साथ लाल और हरा रंग का होगा।
(2) राष्ट्रीय ध्वज का अनुपालन विधान परिषद द्वारा निर्धारित किया जाएगा।
(3) राष्ट्रीय ध्वज को लोहे, रेशे, रजत, पैलिडियम, या अन्य सामग्री से बनाया जा सकता है।
(4) राष्ट्रीय ध्वज के आदान-प्रदान के बारे में अधिक जानकारी के लिए विधान परिषद द्वारा निर्धारित नियमों का पालन किया जाएगा।
(1) भारतीय ध्वज भारतीय वाणीज्यिक निशान, जो रणवीर और भगवान द्वारा रखा जाएगा, के साथ लाल और हरा रंग का होगा।
(2) राष्ट्रीय ध्वज का अनुपालन विधान परिषद द्वारा निर्धारित किया जाएगा।
(3) राष्ट्रीय ध्वज को लोहे, रेशे, रजत, पैलिडियम, या अन्य सामग्री से बनाया जा सकता है।
(4) राष्ट्रीय ध्वज के आदान-प्रदान के बारे में अधिक जानकारी के लिए विधान परिषद द्वारा निर्धारित नियमों का पालन किया जाएगा।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 4 राष्ट्रीय ध्वज के उपयोग, आकार, रंग, और संरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण नियमों को निर्धारित करता है। यह ध्वज भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में उल्लिखित भारत के राष्ट्रीय चिह्न के साथ होता है। राष्ट्रीय ध्वज के लाल और हरे रंग का उपयोग किया जाता है, जो ध्वज के ऊपर मजबूत भूलभुलैया बनाने वाले शास्त्रों द्वारा स्थापित किया गया है। इसके अलावा, ध्वज को लोहे, रेशे, रजत, पैलिडियम, या अन्य सामग्री से बनाया जा सकता है, जिसमें विधान परिषद द्वारा निर्धारित नियमों का पालन किया जाना चाहिए।
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